बच्ची से दुष्कर्म 10 साल की सजा

नवी मुंबईः रबाले पुलिस स्टेशन के तहत आनेवाले तलवलीगांव में साल २०१६ में एक ६ साल की बच्ची से २७ साल के युवक ने दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई करते हए ठाणे की जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.पी. जाधव ने आरोपी को १० साल की सजा व १० हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैबतादें कि तलवलीगांव में रहनेवाली ६ साल की नाबालिग बच्ची साल २०१६ में जब एकेली ही यहां के मंदिर में गई थी। तभी आरोपी कैलाश गायकवाड ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर रबाले पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक महेश भावीकट्टी ने मामले की जांच करके ठाणे जिला व सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया थाजिस पर अब आखरी सुनवाई हुई। ठाणे की जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.पी. जाधव के पास इस मामले की सनवाई चल रही थी। जहां पर सरकारी वकील विवेक कडू ने २ गवाहों व सबूतों को पेश किया। जिसके आधार पर न्यायाधीश जाधव ने इस मामले के आरोपी को सजा सुनाई। इस मामले में रबाले पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक चौहान व पुलिस नायक एस.पी.जगताप ने सरकारी वकील का सहयोग किया।